नेशनल हाईवे पर हादसों को रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने हाईवे किनारे निर्माण पर सख्त पाबंदी लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जारी नए नियमों के तहत हाईवे के केंद्र से 40 मीटर तक आवासीय और 75 मीटर तक व्यावसायिक (ढाबे/होटल) निर्माण व भूमि उपयोग परिवर्तन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
यह कदम अवैध कब्जों को हटाने और हादसों को कम करने के लिए उठाया गया है।

