ARC कंपनी द्वारा बैंक ऑफ के लोगों को सेटल किया जाता है उसमें बड़ा घोटाले होने की आशंका
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने जिस तरह से स्ट्रेस्ड लोन (फंसे हुए कर्ज) को असाइन और सेटल किया जा रहा था, उस पर चिंता जताई है।
उन्होंने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों (ARC), कर्ज लेने वालों और बैंकों के बीच कथित मिलीभगत से जनता के हजारों करोड़ रुपये की हेराफेरी के मामले में कहा, ‘ARC, बैंक और कर्ज लेने वाले के बीच एक गहरी मिलीभगत है।’ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के गृह और वित्त मंत्रालयों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस से जवाब मांगा है। यह मामला नोएडा की एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से जुड़े घोटाले से संबंधित है।

