उत्तराखंड में 15 सालों से रह रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। ऐसे नागरिकों को अब देवभूमि परिवार आईडी मिलेगी।
राज्यपाल ने देवभूमि परिवार अधिनियम 2026 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही ये कानून लागू हो गया है।
सभी का केंद्रीयकृत डेटाबेस बनाया जाएगा। इसमें सेंधमारी करने वालों को 10 साल की जेल और 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
आपको बता दें कि पिछले विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर देवभूमि परिवार अधिनियम 2026 पेश हुआ था। यहां से पास होने के बाद इसे लोकभवन भेज दिया गया था। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) गुरमीत सिंह ने इसे मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड में अब हर परिवार का एकीकृत पारिवारिक डेटा भंडार और केंद्रीयकृत डेटाबस तैयार किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट देवभूमि परिवार आईडी जारी की जाएगी।

