12 सितम्बर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, सुनहरा मौका – आपसी सुलह से निपटेंगे हजारों मुकदमे
देहरादून / नैनीताल। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के तत्वावधान में उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, नैनीताल एवं समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा दिनांक 12 सितम्बर, 2026 को प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक राज्य के मा. उच्च न्यायालय, समस्त जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों, राज्य के समस्त पारिवारिक न्यायालयों, श्रम न्यायालयों, वाणिज्यिक न्यायालयों, राज्य एवं समस्त जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एवं ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
इन मामलों का होगा निस्तारण:
लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन (ऐसे मामले जो अभी न्यायालय में दायर नहीं हुए हैं) एवं न्यायालयों में लंबित निम्न वादों का निस्तारण किया जाएगा:
- फौजदारी के शमनीय मामले
- धारा 138 एन.आई. एक्ट के मामले
- मोटर दुर्घटना दावा मामले
- वैवाहिक/कुटुम्ब न्यायालयों के मामले
- श्रम सम्बन्धित मामले
- भूमि अर्जन के मामले
- दीवानी वाद
- राजस्व और अन्य सहायक मामले
- वेतन, भत्तों एवं सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित मामले
- विद्युत एवं जलकर बिलों के मामले
- धन वसूली से सम्बन्धित मामले
- आईपीआर मामले/उपभोक्ता मामले/ किसी अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष लंबित अन्य मामले
- मोटर वाहन अधिनियम के तहत शमनीय यातायात चालान
- अन्य ऐसे मामले जो सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित हो सके
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने सर्वसाधारण से अनुरोध किया है कि जो भी व्यक्ति अपने वादों/ मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करवाना चाहते हैं, वे सम्बन्धित न्यायालय में किसी भी कार्यदिवस में दिनांक 11 सितम्बर, 2026 तक स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र देकर अपने वादों को नियत करवाकर इस अवसर का लाभ उठायें।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:
सदस्य-सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, मा. उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल
दूरभाष: 05942-236762, फैक्स: 05942-236552, ईमेल: slsa-uk@nic.in, ukslsanainital@gmail.com
टोल फ्री: 1800-180-4000, नालसा हेल्पलाइन नं० : 15100

