सरकारी स्कूलों में एंट्री बैन के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार


सरकारी स्कूलों में एंट्री बैन के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

नई दिल्ली, 3 सितंबर। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री, फोटो-वीडियो और रिकॉर्डिंग पर रोक को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका पर विचार करने से मना कर दिया।

याचिकाकर्ता प्रिया मिश्रा ने राजस्थान और यूपी के शिक्षा अधिकारियों के उन आदेशों को चुनौती दी थी, जिनमें सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों, पत्रकारों, यूट्यूबर्स और सिविल सोसायटी के प्रवेश के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य की गई है। साथ ही फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इंटरव्यू और लाइवस्ट्रीमिंग के लिए भी लिखित अनुमति की शर्त रखी गई है।

याचिका में अयोध्या के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 19 अगस्त को जारी आदेश का भी उल्लेख था। इसी तरह आजमगढ़, बलिया, बस्ती, बलरामपुर, शामली और आगरा समेत कई जिलों में भी ऐसे निर्देश जारी किए गए थे।

यह याचिका ऐसे समय आई थी जब ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान के तहत सरकारी स्कूलों की कमियों को उजागर किया जा रहा है।

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