प्रीपेड मोबाइल यूजर्स के लिए सरकार ने टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन में बड़ा बदलाव किया है।

📱 नई दिल्ली: प्रीपेड यूजर्स को बड़ी राहत

Ganga News 24

प्रीपेड मोबाइल यूजर्स के लिए सरकार ने टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन में बड़ा बदलाव किया है।

क्या बदला है?

  • अब 30 दिन की वैधता वाले रिचार्ज प्लान उपलब्ध होंगे, जिससे साल में 13 की जगह सिर्फ 12 बार रिचार्ज करना पड़ेगा।
  • सिर्फ Voice और SMS वाले प्लान का विकल्प भी मिलेगा, जिनमें मोबाइल डेटा की जरूरत नहीं होगी।
  • कम बजट में केवल कॉलिंग और SMS इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को सीधा फायदा मिलेगा।

मुद्दा किसने उठाया?
प्रीपेड रिचार्ज की समस्या का मुद्दा आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने संसद में उठाया था।

कब से लागू?
सरकार और TRAI की ओर से उपभोक्ताओं को ज्यादा विकल्प और सुविधा देने की दिशा में यह कदम उठाया गया है। बताया जा रहा है कि नियम गजट में प्रकाशित होने के 30 दिन बाद लागू होंगे। यानी कंपनियों को नए प्लान लाने में थोड़ा समय लगेगा।

Editor: कुलदीप शर्मा | Ganga News 24

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