जनपद में खाद्य पदार्थों में किसी भी प्रकार से कोई मिलावट न हो, इसके लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने खाद्य सुरक्षा विभाग को निरंतर छापेमारी की कार्यवाही के निर्देश दिए गए है
चार धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को शुद्ध एवं गुणवत्ता युक्त खाद्य प्रदार्थ उपलब्ध हो तथा खाद्य पदार्थों में किसी प्रकार की कोई मिलावट न हो इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा की गई छापेमारी की कार्यवाही
चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को शुद्ध एवं गुणवत्ता युक्त खाद्य प्रदार्थ उपलब्ध हो तथा खाद्य प्रदार्थ में किसी प्रकार की कोई मिलावट एवं ओवर रेटिंग न हो इसके लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने खाद्य सुरक्षा विभाग को जनपद में संचालित हो रहे होटल,ढाबों,दुकानों एवं रेस्टोरेंट में निरंतर छापेमारी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए

सहायक आयुक्त/जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने अवगत कराया है खाद्य सुरक्षा आयुक्त, उत्तराखण्ड सचिन कुर्वे एवं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में खाद्य विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन के साथ नेशनल हाईवे 334 बहादराबाद क्षेत्र में स्थित ढाबों एवं होटलों का निरीक्षण किया गया। कुल 14 ढाबों एवं होटलों का निरीक्षण किया गया तथा सभी 18 ढाबों एवं होटलों में फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड एवं फूड लाइसेंस को प्रदर्शित करवाया गया। दुबे ग्रीन चिली दाबा को मौके पर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न करने तथा खराब फ्राई तेल को इकट्ठा न करने पर नोटिस जारी किया गया, चौहान शुद्ध वैष्णव ढाबा के मालिक द्वारा चाय दुकान के फूड रजिस्ट्रेशन पर ढाबा का संचालन करने पर नोटिस जारी किया गया, व्यंजन वेन्यू दाबा के मालिक द्वारा रिटेलर फूड रजिस्ट्रेशन पर ढाबा का संचालन करने पर तथा शांतरशाह स्थित फेस्को रिसार्ट होटल द्वारा मौके पर अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत न करने, ग्राहकों को दिये जाने फूड बिलों पर 14 अंकीय फूड लाइसेंस नम्बर अंकित न करने तथा खराब फ्राई तेल को इकट्ठा न करने पर मौके पर नोटिस जारी किया गया।

इसके अलावा 23 अप्रैल 2024 को पूति विभाग एवं खाद्य सुरक्षा की संयुक्त टीम द्वारा चंडी मंदिर से गेडीखाता तक हाइवे पर स्थित ढाबों एवं होटलों का निरीक्षण किया गया। कुल 09 ढाबों एवं होटलो का निरीक्षण किया गया, 102 ढाबों पर फीड लाइसेंस प्रदर्शित न होने के कारण तथा 01 ढाबा द्वारा बिना फूड लाइसेंस के दाबा संचालन करने पर वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन
द्वारा नोटिस जारी किया गया तथा चंडी देवी मंदिर के आसपास लगने वाले स्थाई जूस,पानी की बोतल एवं खाने के स्टालों के मालिकों को कूड़ा न फैलाने तथा कूड़े एवं अन्य अवशिष्टों को डम्पिंग ग्राउन्ड पर ही निस्तारण करने के आदेश जारी किये गये अगर कोई भी खड़े कारोबारी द्वारा इन प्रावधानों का उल्लंघन किया जाता है तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।

पूति विभाग की टीम द्वारा सभी ढाबा, होटल संचालकों को रेट लिस्ट चस्पा करने, व्यवसायिक गैस सिलेन्डर का ही प्रयोग करने के निर्देश दिये गये। कहीं पर भी घरेलू गैस सिलेन्डर का प्रयोग करते हुये नहीं पाया गया। पूर्ति विभाग की टीम में पूर्ति निरीक्षक प्रकाश फत्याल, पूर्ति निरीक्षक मुकुल शर्मा तथा पूर्ति निरीक्षक अरुण सैनी उपस्थित रहे।

