बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को HDFC बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO शशिधर जगदीशन के खिलाफ दर्ज FIR रद्द कर दी।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को HDFC बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO शशिधर जगदीशन के खिलाफ दर्ज FIR रद्द कर दी।

यह FIR लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट की शिकायत पर आधारित थी, जो मुंबई के बांद्रा इलाके में लीलावती अस्पताल चलाता है।

जस्टिस MS कर्णिक और NR बोरकर की डिवीज़न बेंच ने जगदीशन की FIR रद्द करने की अपील मंज़ूर कर ली और मजिस्ट्रेट कोर्ट के 29 मई, 2025 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें पुलिस जांच का निर्देश दिया गया था।कोर्ट ने अपने 53 पन्नों के आदेश में कहा कि हमारी राय में, यह शिकायत (FIR) वसूली की कार्रवाई के जवाब में की गई एक जवाबी कार्रवाई के अलावा और कुछ नहीं है। रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत शिकायतकर्ता के दावों की जांच को बिल्कुल भी सही नहीं ठहराते।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *