₹2000 से ज्यादा के UPI पेमेंट पर देना होगा अतिरिक्त चार्ज, SC का केंद्र के फैसले पर रोक लगाने से इनकार
नई दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके तहत 15 अक्टूबर से 2,000 रुपये से ज्यादा के कुछ खास यूपीआई पर्सन-टू-मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर एमडीआर लगाया जाना है।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने दो हजार से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर एमडीआर लगाने को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और अन्य से जवाब मांगा है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि गेटवे का इस्तेमाल करने वाले 96 प्रतिशत लोग इससे छूट प्राप्त हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला कानूनी से ज्यादा तकनीकी है और केंद्र व अन्य को चार हफ्ते के भीतर अपना जवाब (काउंटर एफिडेविट) दाखिल करने का निर्देश दिया।
सूचना: MDR केवल मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर, पर्सन-टू-पर्सन UPI पर कोई चार्ज नहीं
Editor: Kuldeep Sharma | Ganga News 24

