इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: यूपी में सार्वजनिक भूमि से 90 दिन में हटेगा अतिक्रमण

इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: यूपी में सार्वजनिक भूमि से 90 दिन में हटेगा अतिक्रमण

• लापरवाह प्रधान और लेखपाल पर BNS धारा 316 के तहत आपराधिक कार्रवाई
• तहसीलदार को 90 दिन में कार्यवाही पूरी करने की समयसीमा
• पुलिस को राजस्व अधिकारियों को सहयोग के निर्देश
• तालाब, जलाशय और सार्वजनिक भूमि पर कब्जा स्वीकार्य नहीं

📌 Case: Manoj Kumar Singh v. State of U.P.
📌 PIL No. 2923 of 2025

📍 8 नवंबर 2026

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