नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र को निर्देश दिया कि वह यह पक्का करे कि जहां भी सड़क हो, वहां पैदल चलने वालों के लिए ठीक से तय, अतिक्रमण-मुक्त जगह हो।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र को निर्देश दिया कि वह यह पक्का करे कि जहां भी सड़क हो, वहां पैदल चलने वालों के लिए ठीक से तय, अतिक्रमण-मुक्त जगह हो।

जस्टिस पी एस नरसिम्हा और आलोक अराधे की बेंच ने केंद्र की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के एम नरराज से कहा कि वे संबंधित अधिकारियों को यह पक्का करने का निर्देश दें कि पैदल चलने के लिए बनी जगह पर अतिक्रमण न हो और उसे मोटर गाड़ियों की लेन से ठीक से अलग किया जाए।

कोर्ट ने दिया दो हफ्ते का समय
बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से कहा, बिना किसी बड़े इन्वेस्टमेंट और कंस्ट्रक्शन के बस यह पक्का करें कि पैदल चलने वालों की जगह का सही सीमांकन किया जाए। जहां भी सड़क है, वहां पैदल चलने वालों के लिए जगह होनी चाहिए। इसे रस्सी या किसी और चीज से करें और पक्का करें कि उस पर अतिक्रमण न हो।

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