देहरादून, 13 अक्टूबर 2026
देहरादून न्यूज़- उत्तराखंड में गुटखा, पान मसाला पर एक साल का प्रतिबंध
देहरादून, 13 अक्टूबर 2026
उत्तराखंड में जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकूयुक्त पदार्थों पर एक साल के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगाने का बड़ा फैसला किया है।
खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखंड के आयुक्त विनय शंकर पांडेय द्वारा जारी आदेश संख्या FSS/UK/2026/1013 दिनांक 13 अक्टूबर 2026 के अनुसार –
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 और 30 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय खाद्य संरक्षा तथा मानक प्राधिकरण द्वारा निर्मित खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम 2011 के विनियम 2.3.4 के अधीन खाद्य उत्पाद में संघटकों के रूप में तम्बाकू और निकोटीन का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। जन स्वास्थ्य के दृष्टिगत राज्य के किसी भाग या पूरे राज्य में एक वर्ष तक के लिये किसी भी खाद्य पदार्थों के निर्माण, भण्डारण, वितरण, बिक्री को पूरे राज्य में प्रतिबंधित कर सकता है।
आदेश की मुख्य बातें:
- तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला या अन्य खाद्य पदार्थ जो किसी भी नाम से बाजार में उपलब्ध हों, जन स्वास्थ्य के दृष्टिगत सम्पूर्ण राज्य में इस आदेश के निर्गत होने की तारीख से एक वर्ष तक अवधि के लिए निर्माण, भण्डारण, वितरण एवं बिक्री को प्रतिबंधित किया जाता है।
- यह प्रतिबंध पूरे उत्तराखंड राज्य में तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
- उल्लंघन करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रतिलिपि प्रेषित: मुख्य सचिव, सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य, महानिदेशक चिकित्सा, समस्त जिलाधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को अनुपालन के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक राज्य में ऐसे सभी हानिकारक पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी।
स्रोत: कार्यालय आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखंड।

