कानून का कसता हुआ शिकंजा, दुष्कर्म केस में बापू को नहीं मिलेगी राहत
जोधपुर हाईकोर्ट ने आज बुधवार को आसाराम की आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखा है.
हाईकोर्ट ने नाबालिग से यौन उत्पीड़न के केस में पिछली सजा को बरकरार रखा है. जस्टिस अरूण मोंगा और जस्टिस योगेन्द्र कुमार पुरोहित की डिवीजन बेंच ने केस में सह आरोपी शिल्पी और शरतचंद को बरी कर दिया है. आसाराम फिलहाल अंतरिम जमानत पर है, लेकिन उसे अब सरेंडर करना होगा.

