यदि लोन क़ी किस्त नहीं दी गई तो रिकवर एजेंट आपको परेशान नहीं कर सकते आरबीआई ने बनाया नियम

अपने अधिकारों को जाने

हेडलाइन: लोन की किस्त से चूके! डरिए मत, अधिकार जानें

खबर का सार:

  1. सबसे बड़ी बात: लोन न चुका पाना अपराध नहीं है, सिर्फ वित्तीय चूक है। सुप्रीम कोर्ट और RBI ने भी साफ किया है कि बैंक जबरदस्ती या धमका कर वसूली नहीं कर सकते।
  2. 1 जनवरी 2027 से क्या बदलेगा?
    RBI नया सख्त रिकवरी फ्रेमवर्क ला रहा है:
    • रिकवरी एजेंट को बैंक की वेबसाइट पर रजिस्टर होना जरूरी
    • एजेंट सुबह 8 से शाम 7 बजे तक ही संपर्क कर सकते हैं
    • गाली-गलौज, धमकी, परिवार को परेशान करना पूरी तरह बैन
    • नियम तोड़ने पर बैंक को 250 रुपये प्रति घंटे मुआवजा देना होगा
  3. अगर रिकवरी एजेंट बदतमीजी करे तो क्या करें?
    • ऑडियो/वीडियो रिकॉर्डिंग करें
    • एजेंट का नाम, ID और लेटर मांगें
    • सबसे पहले बैंक को लिखित शिकायत दें
    • 30 दिन में समाधान न हो तो cms.rbi.org.in पर RBI को शिकायत करें
    • धमकी/मारपीट हो तो सीधे पुलिस स्टेशन जाएं
  4. रिकवरी एजेंट क्या नहीं कर सकते?
    डराना-धमकाना, अपमानजनक भाषा, घर/ऑफिस में जबरदस्ती घुसना, रिश्तेदारों-दोस्तों को फोन करना, सोसायटी में नाम खराब करना।

केस लॉ: ICICI Bank vs Prakash Kaur और Finance Ltd vs Vijayalakshmi में सुप्रीम कोर्ट ने बैंक की गुंडागर्दी वाली वसूली की निंदा की है।


हरिद्वार के लोगों के लिए नोट:
अगर कोई लोन एजेंट आपको परेशान कर रहा है तो घबराएं नहीं। पहले शांति से अधिकार मांगें और सबूत रखें।

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