बहादराबाद में ग्राम समाज की भूमि के अवैध विनिमय के मामले में हाईकोर्ट ने यथास्थिति के दिए आदेश

बहादराबाद में ग्राम समाज की भूमि के अवैध विनिमय के मामले में हाईकोर्ट ने यथास्थिति के दिए आदेश

हरिद्वार। बहादराबाद ग्राम में ग्राम समाज की 1.0090 हेक्टेयर भूमि का प्रेवेश कुमारी की निजी भूमि से अवैध विनिमय किए जाने के मामले में आज उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।

याचिकाकर्ताओं के अनुसार उक्त विनिमय पूरी तरह कानून के विरुद्ध तथा ग्राम एवं जिला प्रशासन की मिलीभगत से किया गया।

आरोप – प्रेवेश कुमारी ने उक्त भूमि को प्रॉपर्टी बिल्डर/डेवलपर सतीश त्यागी एवं अभिषेक त्यागी को बेच दिया, जिन्होंने ग्राम समाज की भूमि पर खड़े लगभग 120 आम के पेड़ों सहित अन्य वृक्षों का हरित आवरण हटाकर व्यावसायिक प्लॉटिंग की तथा भूखंड तीसरे पक्षों को बेच दिए।

याचिकाकर्ताओं के अनुसार इस मामले में पूर्व में दायर जनहित याचिका को वैकल्पिक वैधानिक उपाय अपनाने के निर्देश के साथ खारिज किया गया था, जिसके बाद उन्होंने आयुक्त एवं राजस्व बोर्ड के समक्ष मामले को उठाया, जहां उनकी याचिकाएं लोकस स्टैंडी के आधार पर खारिज कर दी गईं।

इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने मातृ सदन से कानूनी सहायता मांगी, जिस पर मामले में हुई गंभीर अवैधानिकताओं का परीक्षण करने के बाद मातृ सदन ने इसे उठाने का निर्णय लिया।

आज की सुनवाई – WPMS/2714/2026

माननीय हाईकोर्ट ने ग्राम सभा एवं संबंधित प्रतिवादियों को चार सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए, प्रतिवादी संख्या 6 एवं 7 को नोटिस जारी किया तथा अगली सुनवाई 26 अक्टूबर 2026 नियत की।

माननीय न्यायालय ने संबंधित भूमि के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने तथा कोई तृतीय-पक्ष हित सृजित न करने का आदेश भी दिया है।

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