बैरागी कैंप क्षेत्र में मेला भूमि है जो उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधीन आती है सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि डूब क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं होगा उसके बावजूद भी अवैध निर्माण किया जा रहा है कुछ समय पहले भी इस पार्षद के खिलाफ उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के द्वारा मुकदमा किया गया था.
सरकारी मेला भूमि बेचने के मामले में 2024 में हुआ था पार्षद पर मुकदमा दर्ज, बाबजूद उसके पार्षद ने मेला भूमि पर कर दिया है अवैध होटल का निर्माण! मेला भूमि की संपत्ति खरीद फरोख्त और कब्जा करने में जुटा है पार्षद! ताक पर रखें नियम और कायदे! संबंधित विभागीय अधिकारियों ने भी बंद की आंखें!

