दीपावली पर आतिशबाजी की अस्थाई दुकानों को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में अहम बैठक


दीपावली पर आतिशबाजी की अस्थाई दुकानों को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में अहम बैठक

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में आज सिटी मजिस्ट्रेट हर गिरी की अध्यक्षता में नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय में दीपावली के दृष्टिगत आतिशबाजी की अस्थाई दुकानों के संचालन एवं लाइसेंस को लेकर बैठक आयोजित की गई।

बैठक में दिए गए प्रमुख दिशा-निर्देश –

  • पूर्व से चिन्हित आतिशबाजी बिक्री स्थलों पर ही दुकानें लगेंगी, अन्य कहीं नहीं।
  • दुकानों पर पानी, रेत, बालू तथा अग्निशमन उपकरण (Extinguisher) रखना अनिवार्य।
  • केवल देसी पटाखों की बिक्री होगी, विदेशी पटाखों की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित।
  • विद्युत लाइनों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश, शॉर्ट सर्किट से बचाव के लिए लाइट व्यवस्था दुरुस्त रखें।
  • सभी दुकानों पर आपातकालीन नंबर 101 (फायर), 108 (एम्बुलेंस) और 112 (पुलिस) चस्पा करना अनिवार्य।
  • पुलिस विभाग द्वारा समय-समय पर दुकानों का निरीक्षण किया जाएगा।
  • अग्निशमन विभाग को फायर ब्रिगेड के सभी वाहनों को अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश।

बैठक में CO सिटी एस.एन. नेगी, CO ज्वालापुर संजय चौहान, उपनगर आयुक्त दीपक गोस्वामी, सहायक नगर आयुक्त प्रशांत पाण्डेय सहित जल संस्थान, विद्युत विभाग और व्यापार मंडल के पदाधिकारी मौजूद रहे।

प्रशासन ने सभी से सुरक्षित और शांतिपूर्ण दीपावली मनाने की अपील की है।

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