BREAKING | हरिद्वार में NH-334P पर किसानों को बड़ी राहत, जमीन क्रय-विक्रय पर लगी रोक हटी
हरिद्वार, 29 अक्टूबर 2026। जिलाधिकारी हरिद्वार मयूर दीक्षित ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। पत्रांक- 1962/8-विविध0अ030/हरिद्वार (2026-27) दिनांक 29/10/2026 के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-334P (पुरकाजी-लक्सर-हरिद्वार) के चौड़ीकरण/निर्माण के लिए 23 गांवों की जमीन पर लगी रोक को तत्काल हटा दिया गया है।
क्या था मामला?
इस कार्यालय के पूर्व पत्र संख्या-1777 दिनांक 07.07.2026 के माध्यम से जनपद हरिद्वार के 23 ग्रामों में भूमि के क्रय-विक्रय, रजिस्ट्री बैनामा एवं भूमि की प्रकृति में परिवर्तन पर रोक लगाई गई थी, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अंतर्गत 23 गांवों में अर्जित भूमि के संबंध में धारा 3A का गजट नोटिफिकेशन 03.09.2026 को किया गया था, जिसका प्रकाशन समाचार पत्रों में दिनांक 20.09.2026 को हुआ था।
क्यों हटी रोक?
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लोकनिवि, देहरादून द्वारा अपने पत्र संख्या-2702/12 दिनांक- 21.10.2026 के द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त परियोजना से प्रभावित 23 ग्रामों में भूमि के क्रय-विक्रय, बैनामे एवं भूमि की प्रकृति न बदले जाने के संबंध में लगायी गयी रोक को हटाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जाये, ताकि राजस्व हानि न हो तथा भू-स्वामियों को भी लाभ प्राप्त हो सके और शेष खसरों में भूमि का सामान्य लेन-देन हो सके।

आदेश तत्काल प्रभावी
अतः राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-334P के चौड़ीकरण/निर्माण से प्रभावित तहसील हरिद्वार तथा लक्सर स्थित 23 ग्रामों की अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि खसरा संख्या जितना प्रकाशन धारा-3अ गजट प्रकाशन में हुआ है को पृथक करते हुए शेष खसरा संख्याओं में भूमि के क्रय-विक्रय, रजिस्ट्री बैनामा एवं भूमि की प्रकृति में परिवर्तन पर लगायी गयी रोक को तत्काल हटा दिया गया है।
यह आदेश उपजिलाधिकारी हरिद्वार/लक्सर और उपनिबंधक हरिद्वार/लक्सर के लिए जारी किया गया है।
किसानों के लिए बड़ी राहत – अब जमीन की खरीद-बिक्री सामान्य रूप से हो सकेगी।

