मनोज ठाकुर
माननीय जिला और सत्र न्यायालय हरिद्वार ने ब्रह्मचारी सुधानंद को अग्रिम जमानत दी
हरिद्वार, 05-02-2026 —
माननीय तीसरे जिला और सत्र न्यायाधीश, हरिद्वार की अदालत ने आज ब्रह्मचारी सुधानंद की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की और फैसला सुनाया और FIR नंबर 31/2026, पुलिस स्टेशन कनखल, जिला हरिद्वार के संबंध में उनके पक्ष में अग्रिम जमानत दे दी।
अग्रिम जमानत याचिका 30 जनवरी 2026 को दायर की गई थी, जिसके बाद पुलिस स्टेशन कनखल से एक रिपोर्ट मांगी गई थी। उक्त रिपोर्ट मिलने पर, माननीय तीसरे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आज मामले की विस्तार से सुनवाई की और उचित विचार-विमर्श के बाद याचिका को स्वीकार कर लिया।
आवेदक का प्रतिनिधित्व एडवोकेट श्री अरुण भदौरिया ने किया, जिनकी सहायता एडवोकेट श्री उत्तम सिंह चौहान ने की। परम पूज्य श्री गुरुदेव स्वामी श्री शिवानंद जी महाराज ने भी माननीय न्यायालय को संबोधित किया और अपने शिष्य, ब्रह्मचारी सुधानंद की ओर से बहस की।
अग्रिम जमानत याचिका का विपक्षी पार्टियों, जिसमें विद्वान डीजीसी भी शामिल थे, ने पुरजोर विरोध किया। हालांकि, माननीय न्यायालय ने आवेदक की ओर से दी गई दलीलों में दम पाया और याचिका को स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत दे दी।
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