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‘सरकारी खजाने को चूना नहीं चलेगा…’ SC/ST राहत राशि मामले पर HC सख्त, पूरे यूपी में जांच के आदेश
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट के तहत पीड़ितों को मिलने वाली आर्थिक राहत राशि के दुरुपयोग को लेकर कड़ा रुख अपनाया है।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि सरकारी खजाने का दुरुपयोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी को लेकर अदालत ने पूरे उत्तर प्रदेश में जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने जिला प्रशासन को तीन महीने में जांच पूरी करने का निर्देश दिया है और कहा है कि योजना के दुरुपयोग पर सख्त कार्रवाई होगी।
बताया जा रहा है कि कई जिलों में फर्जी केस दर्ज कराकर राहत राशि हड़पने के मामले सामने आए थे, जिस पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए ये आदेश पारित किया है।
DATE: 07 SEP 2026 TODAY | LOCATION: Prayagraj Allahabad HC | EDITOR: Kuldeep Sharma
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