मनोज ठाकुर
जातिगत भेदभाव खत्म करने और सामाजिक समरसता बढ़ाने के लिए केंद्र और कई राज्य सरकारें अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को ₹50 हजार से ₹5 लाख तक की आर्थिक सहायता देती हैं. केंद्र की डॉ. अंबेडकर योजना समेत इन योजनाओं में अलग-अलग पात्रता और नियम हैं. योजना का लाभ तभी मिलेगा जब पति या पत्नी में से कोई एक SC और दूसरा गैर-SC (जनरल/OBC) हो. दोनों का यह पहला विवाह होना चाहिए और विवाह का पंजीकरण हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 या विशेष विवाह अधिनियम के तहत होना जरूरी है. आवेदन विवाह की तारीख से 1 साल के भीतर करना होगा.

