खुशखबरी: अब साइबर धोखाधड़ी में फंसी होल्ड/फ्रीज रकम वापस पाना हुआ और भी आसान! गृह मंत्रालय का नया ‘Money Restoration Module (MRM)’ पोर्टल शुरू।
🚨 आधिकारिक सूचना: जनहित में जारी🚨
साइबर अपराध के पीड़ितों को अब अपनी होल्ड (फ्रीज) रकम वापस पाने के लिए विभिन्न स्थानों पर जाकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। भारत सरकार के गृह मंत्रालय (I4C) द्वारा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) के अंतर्गत नया “Money Restoration Module” (MRM) पोर्टल प्रारंभ कर दिया गया है, जहाँ नागरिक स्वयं घर बैठे रिफंड रिक्वेस्ट दर्ज कर सकेंगे।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ उत्तराखण्ड ने दी जानकारी:
🔹 महत्वपूर्ण पात्रता एवं विधिक दिशा-निर्देश:
1️⃣ इस पोर्टल (MRM) पर केवल वही साइबर पीड़ित आवेदन करने हेतु पात्र हैं, जिन्होंने NCRP पोर्टल या 1930 हेल्पलाइन पर तत्काल शिकायत दर्ज कर 14-अंकीय Registered Acknowledgement Number प्राप्त किया है।
2️⃣ इस व्यवस्था के तहत केवल अपराधियों के बैंक खातों में ‘होल्ड’ (Freeze) कराई जा चुकी धनराशि ही वापस मिलेगी।
⚠️ विशेष नोट: यह पोर्टल उन मामलों के लिए नहीं है जहाँ पैसा अपराधियों द्वारा बैंक खातों से निकाल (Withdraw) लिया गया है।
⚖️ होल्ड धनराशि रिफंड संबंधी श्रेणीबद्ध नियम:
श्रेणी 1 (एक ही बैंक खाते में ₹50,000 तक की राशि): यदि किसी एक ही बैंक खाते में ₹50,000 तक की धनराशि होल्ड हुई है, तो इसके लिए किसी भी FIR या मा0 न्यायालय के आदेश की आवश्यकता नहीं होगी। पुलिस आख्या/इन्डेमनिटी बॉन्ड के आधार पर पैसा सीधे पीड़ित के बैंक खाते में रिफंड कर दिया जाएगा।
श्रेणी 2 (कुल राशि ₹50,000 से अधिक, पर अलग-अलग खातों में ₹50,000 से कम): यदि कुल होल्ड राशि ₹50,000 से अधिक है, परंतु वह अलग-अलग बैंक खातों में विभाजित है और किसी भी एक खाते में ₹50,000 से अधिक नहीं है, तो भी बिना किसी FIR या न्यायालय आदेश के त्वरित रिफंड किया जाएगा।
श्रेणी 3 (एक ही बैंक खाते में ₹50,000 से अधिक की राशि): यदि किसी एक ही बैंक खाते में ₹50,000 से अधिक की धनराशि होल्ड हुई है, तो नियमानुसार विधिक कार्यवाही हेतु FIR (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज होना अनिवार्य है। इसके बाद की संपूर्ण विधिक प्रक्रिया इसी MRM पोर्टल के माध्यम से संपादित होगी।
💻 ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (5 सरल चरण):
🔹 चरण 1: सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल https://mrm-ncrp.mha.gov.in/ पर जाएँ।
🔹 चरण 2: ‘Citizen Login’ पर क्लिक करें और NCRP शिकायत में पंजीकृत अपने मोबाइल नंबर से OTP के माध्यम से लॉगिन करें।
🔹 चरण 3: ‘Raise Refund Request’ विकल्प पर जाएँ और अपनी 14-अंकीय Complaint ID डालकर OTP सत्यापित करें। इसके बाद संबंधित होल्ड राशि पोर्टल पर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगी।
🔹 चरण 4: अपना PAN Card अपलोड करें तथा जिस खाते में रिफंड प्राप्त करना है, उसका Bank Account Number एवं IFSC Code दर्ज करें।
🔹 चरण 5: घोषणा पत्र (Checkbox) को टिक करके सबमिट करें। सबमिशन के बाद प्राप्त Unique Request ID (MR2026…) से आप अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकेंगे।
👮 पुलिस द्वारा की जाने वाली विधिक कार्यवाही:
पीड़ित द्वारा आवेदन करने के पश्चात संबंधित पुलिस टीम द्वारा विधिक प्रावधानानुसार BNSS की धारा 106(3) के तहत Indemnity Bond/Notice पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जिसके उपरांत संबंधित बैंक द्वारा सीधे पीड़ित के खाते में धनराशि वापस (Restore) कर दी जाएगी।
📢 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (STF) की विशेष अपील:
👉 यूजर मैनुअल की सुविधा: यदि पोर्टल पर प्रक्रिया करने में कोई तकनीकी असमंजस हो, तो आधिकारिक लिंक पर उपलब्ध ‘User Manual Guide’ को डाउनलोड कर Step-by-Step प्रक्रिया देख सकते हैं।
👉 बिचौलियों से सावधान: यह संपूर्ण प्रक्रिया 100% निःशुल्क, सुरक्षित एवं पारदर्शी है। रिफंड के नाम पर किसी भी अज्ञात व्यक्ति को धनराशि न दें।
👉 सहायता केंद्र: यदि ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई समस्या आती है, तो पीड़ित अपने नजदीकी थाने या जनपद के साइबर सेल में जाकर निःशुल्क सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
🛡️ वित्तीय साइबर अपराध का शिकार होने पर अविलंब 1930 हेल्पलाइन पर कॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं ताकि समय रहते धनराशि को होल्ड कराया जा सके।
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