सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसलाइंटरनेट का उपयोग मौलिक अधिकार – बच्चों सहित सभी के लिए

BREAKING – सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
इंटरनेट का उपयोग मौलिक अधिकार – बच्चों सहित सभी के लिए

सुप्रीम कोर्ट ने कहा – इंटरनेट तक पहुँच और उसका उपयोग अनुच्छेद 21 और 19(1)(a) के तहत मौलिक अधिकार है, बच्चों सहित।

बेंच: जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन

7 मुख्य बातें:

  1. इंटरनेट मौलिक अधिकार
  2. बच्चों पर पूर्ण बैन नहीं लगाया जा सकता
  3. सुरक्षा और आज़ादी दोनों जरूरी
  4. पैरेंटल कंट्रोल और चाइल्ड मोड की अनुमति
  5. अश्लील कंटेंट पर सरकार रोक लगा सकती है
  6. डेटा सुरक्षा – अत्यधिक निगरानी नहीं
  7. CSEAM (बाल यौन शोषण सामग्री) को रोकने के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस बनेगा

कोर्ट ने कहा – “हमारे बच्चों की सुरक्षा और आज़ादी एक-दूसरे के विरोध में नहीं हैं। बच्चे दोनों के हकदार हैं।”

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