घर में दुकान-दफ्तर चलाना पड़ेगा भारी? सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के नगर निकायों को दिया सील करने का आदेश
नई दिल्ली, 23 सितंबर 2026 (Ganga News 24)
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए देशभर के नगर निगमों और नगर निकायों को आवासीय संपत्तियों के व्यावसायिक इस्तेमाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट का बड़ा निर्देश:
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि जिन आवासीय संपत्तियों में नियमों का उल्लंघन कर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, उनकी पहचान कर उल्लंघन पाए जाने पर उन्हें सील किया जाए।
पीठ ने यह भी कहा कि जिन इलाकों को स्पष्ट रूप से न तो आवासीय और न ही व्यावसायिक उपयोग के लिए निर्धारित किया गया है, उनकी भी जांच की जाए, लेकिन फिलहाल ऐसे क्षेत्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए।
‘चुनिंदा कार्रवाई’ पर सख्त चेतावनी:
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी स्थानीय निकायों को यह कार्रवाई बिना किसी भेदभाव के करनी होगी। पीठ ने चेतावनी दी कि अगर अधिकारी किसी खास व्यक्ति या संपत्ति को चुनकर कार्रवाई करेंगे तो कोर्ट इसे गंभीरता से लेगा।
क्या होगा असर?
इस आदेश के बाद अब आवासीय कॉलोनियों में चल रही दुकानों, दफ्तरों, गोदामों और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों पर नगर निगम की सीधी कार्रवाई हो सकेगी।
रिपोर्ट: संपादक कुलदीप शर्मा, Ganga News 24

