जिलाधिकारी हरिद्वार मयूर दीक्षित के निर्देशन एवं सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) श्रीमती नेहा झा के नेतृत्व में आज जनपद हरिद्वार में विद्यालय वाहनों के विरुद्ध विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया।

विद्यालय वाहनों के विरुद्ध विशेष प्रवर्तन अभियान में 54 वाहनों का निरीक्षण, 30 वाहनों पर चालान

हरिद्वार 22 जुलाई 2026

     जिलाधिकारी हरिद्वार  मयूर दीक्षित के निर्देशन एवं सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) श्रीमती नेहा झा के नेतृत्व में आज जनपद हरिद्वार में विद्यालय वाहनों के विरुद्ध विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया।
 अभियान के अंतर्गत विभिन्न विद्यालयों के कुल 54 विद्यालय वाहनों का सघन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मोटरयान अधिनियम एवं विद्यालय वाहन सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर 30 विद्यालय वाहनों के चालान किए गए।

   जांच के दौरान विभिन्न प्रकार की सुरक्षा एवं वैधानिक कमियाँ पाई गईं। इनमें 01 वाहन बिना वैध फिटनेस प्रमाणपत्र, 06 परमिट संबंधी अनियमितताएँ, 01 वाहन का बीमा समाप्त, 01 वाहन बिना वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र, 01 चालक के आवश्यक दस्तावेज अपूर्ण, 04 वाहनों में आपातकालीन द्वार अथवा अन्य सुरक्षा उपकरणों में कमी, 08 वाहनों में फर्स्ट एड बॉक्स उपलब्ध नहीं, तथा 10 वाहनों में अग्निशमन यंत्र अनुपलब्ध अथवा एक्सपायरी पाए गए। इसके अतिरिक्त टैक्स एवं ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी 04 अन्य अनियमितताएँ भी पाई गईं, जिन पर नियमानुसार प्रवर्तन कार्रवाई की गई।

   अभियान के दौरान वाहन स्वामियों, विद्यालय प्रबंधन एवं चालकों को निर्देशित किया गया कि सभी विद्यालय वाहन निर्धारित सुरक्षा मानकों एवं मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करें। विशेष रूप से प्रत्येक विद्यालय वाहन में वैध फिटनेस, परमिट, बीमा, प्रदूषण प्रमाणपत्र, चालक के वैध दस्तावेज, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र, आपातकालीन निकास एवं अन्य आवश्यक सुरक्षा उपकरण हर समय उपलब्ध रखना अनिवार्य है। बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

  इस विशेष प्रवर्तन अभियान में परिवहन कर अधिकारी श्रीमती वरुणा सैनी एवं परिवहन कर अधिकारी मुकेश भारती सम्मिलित रहे। परिवहन विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि विद्यालय वाहनों के विरुद्ध ऐसे विशेष प्रवर्तन अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेंगे तथा नियमों एवं सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले वाहन संचालकों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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