BREAKING – सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
इंटरनेट का उपयोग मौलिक अधिकार – बच्चों सहित सभी के लिए
सुप्रीम कोर्ट ने कहा – इंटरनेट तक पहुँच और उसका उपयोग अनुच्छेद 21 और 19(1)(a) के तहत मौलिक अधिकार है, बच्चों सहित।
बेंच: जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन
7 मुख्य बातें:
- इंटरनेट मौलिक अधिकार
- बच्चों पर पूर्ण बैन नहीं लगाया जा सकता
- सुरक्षा और आज़ादी दोनों जरूरी
- पैरेंटल कंट्रोल और चाइल्ड मोड की अनुमति
- अश्लील कंटेंट पर सरकार रोक लगा सकती है
- डेटा सुरक्षा – अत्यधिक निगरानी नहीं
- CSEAM (बाल यौन शोषण सामग्री) को रोकने के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस बनेगा
कोर्ट ने कहा – “हमारे बच्चों की सुरक्षा और आज़ादी एक-दूसरे के विरोध में नहीं हैं। बच्चे दोनों के हकदार हैं।”

