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राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन
📄 क्रमांक: 0221 / 1026 | दिनांक: 06.10.2026
विषय: मा० उच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रत्येक किसान को 14 दिन से अधिक देरी पर विलम्बित गन्ना मूल्य भुगतान के ब्याज का विवरण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।
🔴 क्या है मामला:
- उत्तराखंड में किसान अपना गन्ना सट्टा नीति के अनुसार चीनी मिलों को देता है, पर मिलें 14 दिन में भुगतान नहीं करतीं
- दिनांक 16.07.2026 को मा० उच्च न्यायालय ने गन्ना पेराई सत्र 1996/97 से 2025/26 तक के सभी पेराई सत्रों का 14 दिन से अधिक देरी पर 15% की दर से ब्याज देने का आदेश दिया
- संगठन की मांग: जिन जिलों में गन्ना पैदा होता है, वहां आदेश जारी कर प्रत्येक किसान को वर्षवार ब्याज विवरण उपलब्ध कराया जाए, ताकि धरने के लिए मजबूर न होना पड़े
जय जवान जय किसान
स.वी.एम.सिंह – राष्ट्रीय अध्यक्ष
अरुण शर्मा – प्रभारी उत्तराखंड, हिमाचल | राष्ट्रीय प्रवक्ता
ज्ञापन द्वारा: तहसीलदार विकास नगर, देहरादून के माध्यम से प्रेषित

