सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में मस्जिद को जिला प्रशासन ने बुलडोजर से की धवस्र

  • ये मामला सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर के खसरा 539, 315 वर्ग मीटर का है
  • नगर मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह की कोर्ट ने इसे सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण मानकर 30 दिन में बेदखली और 6.41 करोड़ (6,41,65,500 रु.) की क्षतिपूर्ति का आदेश दिया था
  • मस्जिद पक्ष ने 1911 का बिजली बिल दिखाकर पुरानी होने का दावा किया, प्रशासन ने कोर्ट में रिकॉर्ड दिया कि बिजली लाइसेंस 1922 में और वितरण 1928 से शुरू हुआ – कोर्ट ने सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर फैसला दिया।
  • 2 सितंबर को जिला जज कोर्ट ने मस्जिद पक्ष की अपील खारिज कर नगर मजिस्ट्रेट का आदेश बरकरार रखा, उसके बाद 5 सितंबर को प्रशासन ने ध्वस्तीकरण किया.

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