महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल को हरिद्वार में पहल तेज, 10 या अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों में ICC बनाना अनिवार्य


महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल को हरिद्वार में पहल तेज, 10 या अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों में ICC बनाना अनिवार्य

हरिद्वार, 4 सितंबर। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा एवं सम्मान सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने पहल तेज कर दी है। केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत गठित स्थानीय परिवाद समिति (LCC) की बैठक गुरुवार को जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में आयोजित हुई।

बैठक में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर जनपद के सभी शासकीय, अर्धशासकीय एवं गैर-शासकीय संस्थानों में POSH Act के प्रभावी अनुपालन को लेकर चर्चा की गई। जिला प्रोबेशन अधिकारी अविनाश भदौरिया ने बताया कि जिन कार्यस्थलों पर 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां नियमानुसार आंतरिक शिकायत समिति (Internal Committee – IC) का गठन अनिवार्य है।

सभी संस्थानों एवं विभागों को पत्र जारी कर अपने कार्यस्थल पर समिति गठित कर सूचना जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जाएंगे।

समिति की अध्यक्ष एवं बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एंबेसडर डॉ. मनु शिवपुरी ने कहा कि महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण देना सभी की जिम्मेदारी है। POSH Act के प्रति जागरूकता के लिए जल्द ही विशेष कार्यशाला आयोजित की जाएगी।

बैठक में वरिष्ठ पत्रकार शशि शर्मा एवं अधिवक्ता रश्मि उपाध्याय भी उपस्थित रहीं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *