Kalady Sanskrit University : Supreme Court Refuses To Entertain Suspended Students’ Plea For Exam Relief
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 05 नवंबर को केरल हाईकोर्ट डिवीजन बेंच के आदेश में दखल से इनकार किया, जिसने 16 निलंबित छात्रों को सेमेस्टर परीक्षा में बैठने की सिंगल बेंच की अंतरिम राहत रद्द कर दी थी।
बेंच: जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे
क्या कहा कोर्ट ने:
“We are not inclined to interfere; the single judge is requested to take up and dispose of the matter expeditiously. We record the statement of the university that in the event favourable orders are passed, the university will hold special exams so that students’ interests are not harmed”पूरा मामला:
- 16 SFI छात्र, MSW, MFA, MA, FYUGP और PhD – 01 सितंबर 2026 से निलंबित, 13 अगस्त के विरोध प्रदर्शन के बाद जांच लंबित
- छात्रों का तर्क: 64 दिन से बिना जांच निलंबन ही सजा बन गया
- यूनिवर्सिटी का तर्क: न्यूनतम अटेंडेंस मानदंड पूरे नहीं
- सिंगल जज ने 30 अक्टूबर को परीक्षा देने की अनुमति दी थी, डिवीजन बेंच ने 03 नवंबर को रद्द किया
- अगली सुनवाई: 17 नवंबर, हाईकोर्ट सिंगल बेंच में
नोट: मामला विचाराधीन है, अंतिम निर्णय हाईकोर्ट सिंगल बेंच से बखादत।
Source: LiveLaw
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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 05 नवंबर को केरल हाईकोर्ट डिवीजन बेंच के आदेश में दखल से इनकार किया, जिसने 16 निलंबित छात्रों को सेमेस्टर परीक्षा में बैठने की सिंगल बेंच की अंतरिम राहत रद्द कर दी थी।

