🚨 BREAKING: पुलिस कप्तान ने बंद कराया न्यूज़ कंपनी का फेसबुक पेज, हाईकोर्ट बोला- SP को यह हक़ नहीं
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से डिजिटल मीडिया के लिए बड़ा फैसला आया है। हरियाणा 24 न्यूज़ का फेसबुक पेज यमुनानगर SP की सूचना पर ब्लॉक किया गया था, जिसे कोर्ट ने बहाल करने का आदेश दिया।
कोर्ट ने कहा:
- पेज बंद कराने की सूचना भेजने वाला अधिकारी DIG से नीचे का नहीं हो सकता
- SP को यह अधिकार नहीं है
- जिस यूज़र का पेज/कंटेंट बंद कराया जा रहा है, उसे भी आदेश की कॉपी देना अनिवार्य है – यह प्राकृतिक न्याय का तकाज़ा है
जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने 5 अक्टूबर को यह फैसला सुनाया। सोशल मीडिया पर खबरें चलाने वाले सभी डिजिटल संस्थानों के लिए यह एक बड़ा कानूनी हवाला बन सकता है।

