उत्तराखण्ड राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक बृजेश कुमार संत, अध्यक्ष/परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 25-03-2026 को सम्पन्न हुई!
बैठक में सदस्य चन्द्रशेखर जोशी, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, अपर सचिव एवं अपर विधि परामर्शी द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक का संचालन सनत कुमार सिंह, सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा किया गया।
“बैठक में लिये गये निर्णय”
बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये:
– मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा जनहित याचिका संख्या-161/2024 में पारित आदेश दिनांक 22.09.2025 में मा० न्यायालय द्वारा स्कूल बसों में प्रयुक्त ठेका वाहनों यथा-स्कूल बस / टैक्सी / मैक्सी के परिवहन शुल्क का निर्धारण किये जाने के निर्देश दिये गये थे।
इसके क्रम में राजीव कुमार मेहरा, संयुक्त परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया।समिति द्वारा शिक्षण संस्थाओं में प्रयुक्त वाहनों के परिवहन शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में औसत वाहन मूल्य, मासिक किराये पर व्यय, चालक मासिक वेतन पर व्यय, परिचालक का मासिक वेतन/महिला गार्ड पर व्यय, मोटरयान कर पर मासिक व्यय, अनुरक्षण पर मासिक व्यय, बीमा पर मासिक व्यय, ईंधन पर मासिक व्यय, परमिट पर व्यय, फिटनेस पर व्यय एवं अन्य व्यय सभी घटकों का संज्ञान लिया गया।
समिति द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में प्राधिकरण द्वारा सम्यक विचारोपरान्त स्कूल बसों में प्रयुक्त ठेका वाहनों यथा-स्कूल बस / टैक्सी / मैक्सी के परिवहन शुल्क का निर्धारण किये जाने का निम्नवत निर्णय लिया गया।
“स्कूल बस के लिये मासिक परिवहन शुल्क!
क्र० सं० प्रत्येक छात्र-छात्राओं द्वारा प्रतिदिन संचालित की जाने वाली दूरी (किमी०) संस्तुत मासिक परिवहन शुल्क प्रति छात्र (₹) में
(1) 1 से 10 तक 2200
(2) 10 से 20 तक 2700
(3) 20 से 30 तक 3200
(4)30 से अधिक 3700।
“स्कूल वैन स्कूल बस के लिये मासिक परिवहन शुल्क…
क्र० सं० प्रत्येक छात्र-छात्राओं द्वारा प्रतिदिन संचालित की जाने वाली दूरी (किमी०) संस्तुत मासिक परिवहन शुल्क प्रति छात्र (₹) में
(1) 1 से 5 तक 2100
(2) 5 से 10 तक 2500
(3)10 से 20 तक 3000
(4) 20 से अधिक 3500

