पहली पत्नी की मौत के बाद भी दूसरी शादी अवैध, हाई कोर्ट का अहम फैसला
उड़ीसा हाई कोर्ट ने फैमिली पेंशन पर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि पहली पत्नी के जीवित रहते की गई दूसरी शादी वैध नहीं मानी जाएगी, भले ही पहली पत्नी का निधन हो गया हो। ऐसे मामलों में दूसरी पत्नी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद पेंशन की हकदार नहीं होगी।

