ब्रेकिंग | ‘पड़ोसी के घर पर नजर रखने के लिए CCTV नहीं लगा सकते’ – इलाहाबाद हाईकोर्ट


दिनांक: 04 नवंबर 2026 | इलाहाबाद हाईकोर्ट

ब्रेकिंग | ‘पड़ोसी के घर पर नजर रखने के लिए CCTV नहीं लगा सकते’ – इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि कोई भी निजी CCTV कैमरा इस तरह नहीं लगाया जा सकता जिससे पड़ोसी की निजता का उल्लंघन हो।

प्रयागराज निवासी ने शिकायत की थी कि पड़ोसी का कैमरा उनके घर आने-जाने वालों की गतिविधियां रिकॉर्ड करता है।

कोर्ट ने जिलाधिकारी के पास शिकायत देने, डीएम को 1-महीने में निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

निजता = मौलिक अधिकार

गंगा न्यूज़ 24

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