❇️ BREAKING – इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला – UP में 3 महीने में पंचायत चुनाव, निवर्तमान प्रधान ही रहेंगे प्रशासक
✍️ प्रयागराज, 14 अक्टूबर 2026 – उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है।
जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की डिवीजन बेंच ने प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि तीन महीने के भीतर ग्राम पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाए।
दरअसल, पंचायतों का 5 साल का कार्यकाल 26 मई 2026 को खत्म हो गया था। इसके बाद योगी सरकार ने 25 मई को निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में कुल 11 याचिकाएं (जिसमें 6 PIL) दायर की गई थीं।
कोर्ट ने कहा – फिलहाल निवर्तमान ग्राम प्रधान ही प्रशासक के रूप में काम करते रहेंगे और चुनाव होने तक गांव की व्यवस्था संभालेंगे। कोर्ट ने 25 मई के शासनादेश को वैध माना है।

