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दवा की ज्यादा कीमत लेने पर जुर्माना 10,000 करोड़, 84% नहीं हुआ वसूल – अस्पतालों में मरीजों से लूट
नई दिल्ली। बेहतर इलाज के नाम पर अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों से दवा की ऊंची कीमतों के रूप में लूट हो रही है। औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) के आंकड़े बताते हैं कि दवा की ज्यादा कीमत वसूलने पर कंपनियों पर 31 मार्च तक 10,029 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया, लेकिन वसूली सिर्फ 1,582.4 करोड़ की हो सकी। यानी 8,447.4 करोड़ (84%) अभी भी बाकी है।
हाल ही में उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में ऐसे मामले सामने आए हैं, जिसमें अस्पताल खरीद कीमत से कई गुना ज्यादा कीमत पर दवाओं की बिक्री करते पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 67% और कर्नाटक में 52% ज्यादा कीमत वसूलने के मामले सामने आए हैं।
बड़े मामलों में शामिल कंपनियां: रिकॉर्ड में सिप्ला, जॉनसन एंड जॉनसन, रैनबैक्सी, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन और सन फार्मा जैसी कंपनियों के खिलाफ बड़ी रकम के मामले दर्ज हैं। सिप्ला के एक सालबुटामोल मामले में ब्याज समेत 742.82 करोड़ का जुर्माना दर्ज है, जिसमें 93.96 करोड़ वसूले जा चुके हैं। करीब 648.85 करोड़ बाकी है और मामला मुकदमेबाजी में है।
5,872 करोड़ अदालत में फंसा है, 2,369 करोड़ वसूली की कानूनी प्रक्रिया में विवादित है।
🔴 स्वास्थ्य संबंधी बड़ी खबर
दवा की ज्यादा कीमत लेने पर 10,029 करोड़ का जुर्माना, लेकिन 84% यानी 8447 करोड़ अभी भी वसूल नहीं!
UP में 67% और कर्नाटक में 52% ज्यादा कीमत वसूलने के मामले उजागर!

